हिमाचल हाईकोर्ट (High court) ने जेबीटी (JBT) बैचवाइज भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर ने पुष्पा देवी व अन्यों द्वारा दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात यह आदेश दिए। बता दें कि 1 फरवरी 2021 को जारी प्रेस नोट के तहत 12 व 13 फरवरी को बैचवाइज आधार पर जेबीटी के पदों को भरने हेतु साक्षात्कार लिए गए थे, परंतु इनके परिणाम घोषित होने से पहले ही इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लग गई है।
प्रार्थियों का कहना है कि वे बीएड पास हैं और 28 जून 2018 की एनसीटीई (NCTE) की अधिसूचना के तहत जेबीटी के इन पदों के लिए पात्रता रखते हैं। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि उन्हें भी जेबीटी बैचवाइज भर्ती के लिए साक्षात्कार हेतु बुलाया जाए व इन पदों के लिए कंसीडर किया जाए। मामले पर सुनवाई 3 मार्च को होगी।
Rok lgana glt hai.... Agr job mil ri hai to lgne do.. Kisi ka to bhla hoga q sbki bduya leni hai..
ReplyDeleteCounsling hoti rhengi ki vo bhi bad me hongi
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